Masrakh Double Murder Case में आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार, सजा पर बहस 1 सितंबर को


Prabhunath Singh Case: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) को डबल मर्डर मामले (Double Murder Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दोषी करार दिया है. साल 1995 के इस डबल मर्डर मामले में निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया था. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में प्रभुनाथ सिंह को दोषी पाया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार देते हुए कहा है कि 1 सितंबर को उनकी सजा पर बहस होगी.  1 सितंबर को होने वाली सुनवाई में उन्हें अदालत में पेश करने के लिए भी कहा है. इसके लिए बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को निर्देश दिए हैं. 

बता दें कि ये केस 1995 के चुनाव में छपरा के मसरख में दारोगा राय और राजेंद्र राय के मर्डर से जुड़ा हुआ है. जानकारी के मुताबिक इन दोनों की प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं करने पर हत्या कर दी गई थी. ये हत्याकांड काफी चर्चा में रहा था. दोषी करार दिए जाने के बाद प्रभुनाथ सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय को पलटते हुए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ काफी सबूत हैं. हालांकि, इस मामले में बाकी आरोपियों की रिहाई को सर्वोच्च अदालत ने सही कहा है.

जान लें कि प्रभुनाथ सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं. वो एक अन्य मर्डर केस में सजा काट रहे हैं. 1995 में हुई विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में प्रभुनाथ सिंह को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देकर सजा दी थी. चुनाव रंजिश में अशोक सिंह की हत्या की गई थी. 

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