बिहार : जातिगत गणना से रोक हटी, पटना हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज


बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से राहत मिली है. पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार द्वारा कराये जा रहे जातिगत सर्वे और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण पर लगायी रोक को हटा दिया है. साथ ही, इस संबंध में दायर सभी याचिका को निरस्त कर दिया है. ये फ़ैसला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थसारथी को खंडपीठ ने दिया. 

इससे पहले सात जुलाई को इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा था. इससे पूर्व पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के सर्वे कराने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगायी थी. पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना को असंवैधानिक मानते हुए इस पर अंतरिम रोक लगाई थी.

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद संजय जयसवाल ने जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर एनडीटीवी से बात की. उन्होंने कहा कि हम पटना हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं.पहले दिन से बिहार भाजपा ने जातीय गणना का समर्थन किया है.

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