कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी (MP Abhishek Banerjee) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ फिर से कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे. अभिषेक के अधिवक्ता ने सवाल किया है कि एक ही मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके खिलाफ अलग से जांच कैसे कर सकता है? गुरुवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष का ध्यान इस ओर आकर्षित किया.
उनके मुताबिक ईडी की केस खारिज करने की अर्जी कोर्ट में लंबित है इसलिए उस मामले में फैसला लंबित है. क्या उससे पहले समन भेजा जा सकता है? साथ ही अदालत से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया है.
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि अदालत दोनों मामलों के बीच संबंध देखेगी. उससे संतुष्ट होने पर मामले की सुनवाई की जायेगी. इस मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होगी.
उल्लेखनीय है कि 'लीप्स एंड बाउंड्स' संस्था की तलाशी के बाद ईडी को कई दस्तावेज मिले. ईडी उस दस्तावेज के आधार पर कई कदम उठा रही है. यहां अभिषेक के वकील का सवाल है कि इस मामले में जब फैसला कोर्ट में लंबित है तो केंद्रीय एजेंसी इसी मामले में कार्रवाई कैसे कर सकती है?
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