Ranchi CBI Court: चारा घोटाले में 52 दोषियों को 3 साल की सजा, 35 आरोपी बरी


रांची: डोरंडा कोषागार (Doranda Koshagar) से जुड़े बहुचर्चित चारा घोटाला केस (Fodder Scam Case) में सीबीआई की स्‍पेशल कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. फैसले में  125 में से 35 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. 

वहीं न्‍यायाधीश विशाल श्रीवास्‍तव की अदालत ने केस के 52 दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई है. जबकि कुछ अन्‍य आरोपियों के बारे में फैसला आना अभी बाकी है. 

गौरतलब हो कि ये 26 साल पुराना केस है जिसमें रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया है. 21 जुलाई को कोर्ट ने इस केस में अंतिम सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. 

सोमवार को कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए केस के 35 लोगों को बरी कर दिया है और 52 आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है.

जानें क्‍या था ये चारा घोटाला केस? 

बता दें डोरंटा कोषागार से 36.26 करोड़ रुपये की अवैध तरीके से निकासी हुई थी. उस समय संयुक्‍त बिहार में लालू प्रयाद यादव की सरकार हुई करती थी. यह घोटाला साल 1990 से 1995 के बीच का है. 

इस करोड़ों रुपये की निकासी मामले में आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 125 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे. 

केस के ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है अविभाजित बिहार में आज से 26 साल पहले हुए चारा घोटाले केस जमकर चर्चा में आया था. जिसमें 45 लोक सेवक व 9 महिला आरोपी थे. 

इस केस के कोर्ट ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है. इस केस में 38 लोक सेवक समेत 124 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे. इस ट्रायल में 16 महिलाएं भी ट्रायल का सामना कर रही थीं. 

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