खाते से हुई गलत निकासी तो बैंक मैनेजर को करानी होगी प्राथमिकी -पटना हाईकोर्ट


 खाते से हुई गलत निकासी तो बैंक मैनेजर को करानी होगी प्राथमिकी -पटना हाईकोर्ट


 डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल

फतुहा: पटना हाईकोर्ट ने एकल पीठ ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए के खाते से हुई गलत निकासी तो बैंक मैनेजर को करानी होगी प्राथमिकी। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी बैंक से साइबर अपराधियों द्वारा किसी व्यक्ति के पैसे की निकासी की जाती है और उस बैंक को अगर संबंधित उपभोक्ता जानकारी देता है तो बैंक मैनेजर को तत्काल उस मामले की प्राथमिकी नजदीकी थाने में दर्ज करानी होगी, साथ ही हाईकोर्ट ने सभी थानाध्यक्षों को भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति बैंक फ्रॉड के संबंध में उनके यहां लिखित शिकायत करता है और इस बारे में जानकारी दी जाती है तो उन्हें तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो यह अदालती आदेश अवमानना माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया

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