भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को भेजा नोटिस


भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है. सरकारी सूत्र के मुताबिक, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अक्षरश: लागू करने का भारत दृढ़ समर्थक व जिम्मेदार साझेदार रहा है. पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, भारत को इसमें संशोधन के लिए उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया.

सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) 1960 के प्रावधानों के अनुसार - सिंधु बेसिन की छह नदियों के पानी के बंटवारे पर भारत और पाकिस्तान के बीच - दोनों देशों में सिंधु आयुक्त और स्थायी सिंधु आयोग है. जो कि हर साल वैकल्पिक रूप से भारत और पाकिस्तान में कम से कम एक बार मिलते हैं. सिंधु बेसिन की छह नदियों में से, भारत का तीन पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी पर पूर्ण अधिकार है, वहीं पश्चिमी नदियों - चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है. भारत और पाकिस्तान के बीच ‘सिंधु जल संधि' हुआ है, मगर भारत की नदियों से पाकिस्तान को भारी मात्रा में अतिरिक्त पानी मिल जाता है.

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