Aryan Khan Drugs Case: शाहरुख खान के बेटे को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक बढ़ाई एनसीबी कस्टडी


नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के छापे में पकड़े गये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज (सोमवार) कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। एस्प्लांडे कोर्ट ने आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की एनसीबी कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने रविवार को ड्रग्स मामले में आर्यन समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि एनसीबी ने एक टिप के आधार पर शनिवार को 'कॉर्डेलिया द इम्प्रेस' क्रूज पर छापा मारा और आर्यन ख़ान समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, इनमें 3 लड़कियां भी शामिल थीं। रविवार को सभी से कई घंटों तक पूछताछ चली, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा शामिल हैं।

कोर्ट ने इन तीनों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजा था, जो आज (4 अक्टूबर) को समाप्त हो गयी। सोमवार को एनसीबी ने एस्प्लांडे कोर्ट में तीनों को पेश किया और कस्टडी बढ़ाने की गुज़ारिश की। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को सात अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। 

सभी को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज़ (एनडीपीएस) एक्ट की धाराओं आठ-सी, 20-बी, 27 और 35 के तहत कार्रवाई की गई है। इस धारा के तहत ड्रग्स का सेवन करने करने वालों पर ज्यादा से ज्यादा एक साल की सजा या फिर 20 हजार रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। 

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