बिहार कैबिनेट:कुल 17 एजेंडों पर लगी मुहर,केन्द्र से प्राप्त सात अरब की राशि पंचायतों में होगी खर्च

 


हिमांशु शेखर

-----------------

पटना-(युशा शक्ति न्यूज): सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 17 (सत्रह) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, संजय कुमार द्वारा बताया गया कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा वाद संख्याWP(PIL)6507/2010 बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम कर्मचारी महासंघ बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिये गये निदेश के अनुपालन में वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को बिहार आकस्मिकता निधि से 20.00 करोड़ (बीस करोड़) अग्रिम एवं समतुल्य राशि सशर्त्त अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति दी गई। 

कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के कार्यरत तथा सेवानिवृत शिक्षक/वैज्ञानिक के लिए दिनांक-01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन स्तर की पूर्व में औपबंधिक स्वीकृति के आलोक में अंतिम रूप से पुनरीक्षित वेतन स्तर की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन में सृजित पदों के पुनर्नामांकन/कर्णाकंण/अभ्यर्पण की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत राज्य के आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना एवं मंडल कारा, हाजीपुर में पायलट परियोजना के रूप में मोबाईल फोन जैमर (4G) के अधिष्ठापन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) द्वारा समर्पित 19,52,00,566 (उन्नीस करोड़ बावन लाख पाँच सौ छियासठ रूपये मात्र) के योजना प्रस्ताव के मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गई। इसके तीन वर्षों के वार्षिक रख-रखाव का भी जिम्मा नियत होगा।

कृषि विभाग मिट्टी एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु बिहार कृषि सेवा के कृषि अभियंत्रण कोटि के सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को पूर्व प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की सीमा 05 लाख रू० से बढ़ाकर 10 लाख रू० करने, उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को पूर्व प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की सीमा 10 लाख रू० से बढ़ाकर 15 लाख रू० करने एवं संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को 20 लाख रू० तक के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति दी गई। 

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा-8 के अधीन राज्य में उत्पादित छोआ के मूल्य पुनर्निर्धारण की स्वीकृति दी गई। इसके तहत छोआ में शूगर कंटेंट की प्रतिशत मौजूदगी के स्तर पर पाँच ग्रेड तथा तद्नुसार मूल्य निर्धारण किया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में ऑनलाईन सेवाएँ अन्तर्गत ‘‘ई-मापी’’ के कार्यान्वयन हेतु राज्य के सभी 534 अंचलों के लिए प्रत्येक अंचल 01 अदद, सभी 101 अनुमंडलों के लिए प्रत्येक अनुमंडल 01 अदद एवं सभी 38 जिलों के लिए प्रत्येक जिला 02 अदद की दर से कुल 711 ई०टी०एस० मशीन का क्रय GeMके माध्यम से करने पर (प्रति ई०टी०एस० मशीन के क्रय की अनुमानित मूल्य @6.00 लाख) कुल राशि 711× 6 =4266.00 लाख (ब्यालिस करोड़ छियासठ लाख) रूपये मात्र के व्यय का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। 

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन पंचायत प्रारंभिक शिक्षक/नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत 40,518 पद को प्रत्यार्पित करते हुए शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति दी गई। स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 5334 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। 

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश याचिका संख्या-18203/2009 डा० लक्ष्मी नारायण सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-30.08.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ दायर अवमाननावाद- 607/2020 के लिये सह-प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में 01 (एक) छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई। 

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत, सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान एवं प्रशासनिक व्यय हेतु केन्द्रांश की प्राप्ति हेतु राज्यांश मद में कुल रू० 99.68 करोड़ (निन्यानबे करोड़ अड़सठ लाख रू०, सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान हेतु 80.00 करोड़ रू० एवं प्रशासनिक व्यय हेतु 19.68 करोड़ रू०) मात्र की विमुक्ति एवं इस राशि को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के Escrow Accountमें स्थानान्तरित करने की स्वीकृति दी गई। 

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० अंजनी कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शेखपुरा को दिनांक 14.10.2011 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 15वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021.22 में भारत सरकार से प्राप्त Untied अनुदान की प्रथम किस्त की कुल रु0 741ण्80 करोड़ ;सात अरब इकतालीस करोड़ अस्सी लाख रूपयेद्ध मात्र की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण एवं व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2021.22 से 2025.26 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली Tied एवं Untied अनुदानों को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। 

पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना’’ की स्वीकृति दी गई। राज्य में एक लाख चौदह हजार छह सौ सड़सठ वार्ड हैं। इनमें औसतन प्रत्यक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएँगे जो 12 या 20 वाट के होंगे। इसपर 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को कुल व्यय का 75 प्रतिशत अर्थात् 1312.60 करोड़ की राशि हस्तांतरित होगी। इसमें तकनीकी सहयोग ब्रेडा का होगा तथा कार्यान्वयन एजेंसी को 5 वर्षों तक रख-रखाव का जिम्मा भी दिया गया है।

पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर ई०वी०एम० के लिए पिंक पेपर सील का मुद्रण सरस्वती प्रेस, कोलकाता से नामांकन (Nomination) के आधार पर कराये जाने की स्वीकृति दी गई। 

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित 07 उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्र  School of Journalism and mass comunication,Patliputra School of Economics,Centra for river studies,Centre for Geographical Studies,Centre for Astronomy,Centre for Stem Cell Technologyएवं Centre of Philosophy को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के साथ संविलयन करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की गारन्टी पर बिहार स्टेट पॉवर (हो॰) कं॰ लि॰ के दोनोें वितरण कम्पनियों यथा नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं॰लि॰ द्वारा ऊर्जा बकाया के मद में विभिन्न ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भुगतान एवं मासिक ऊर्जा विपत्र की राशि के समतुल्य का साख-पत्र (Letter of Credit ) स्थापन हेतु पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य विभिन्न बैंकों (Consortium Bank) से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं॰ लि॰ को 400.00 करोड़ (चार सौ करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० को 450.00 करोड़ (चार सौ पचास करोड़) रूपये अर्थात कुल 850.00 करोड़ (आठ सौ पचास करोड़) रूपये कार्यशील पूंजी ऋण (Working Capital Loan) प्राप्त करने की स्वीकृति एवं प्राप्त होने वाले ऋण एवं ऋण पर ब्याज की भुगतान दोनों वितरण कंपनियों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

Post a Comment

Previous Post Next Post