तेलंगाना सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के तहत राज्य सरकार के पदों और सेवाओं में महिलाओं को 33.3 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है। प्रदेश में 10 फीसद ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के दिशानिर्देशों को लेकर मंगलवार को आदेश जारी किया गया।
आदेश में कहा गया है तेलंगाना में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान इसके बाद जारी सभी प्रवेश अधिसूचना के लिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को स्वीकार करने के वास्ते अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में सीटों की संख्या में वृद्धि करेंगे। मुख्य सचिव सोमेश कुमार की ओर से जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए प्रारंभिक नियुक्तियों में महिलाओं को राज्य सरकार के तहत पदों और सेवाओं में 33.3 फीसद आरक्षण दिया जाएगा।
केंद्र द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण की घोषणा के दो साल बाद समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में अभी तक कमजोर वर्गो के लिए 50 फीसद आरक्षण की व्यवस्था है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसद आरक्षण के बाद आरक्षण का 60 फीसद हो जाएगा। एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग से बाहर के व्यक्ति जिसकी सकल पारिवारिक आय आठ लाख से नीचे है, उसे ईडब्ल्यूएस मान लाभ दिया जाएगा।
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