केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राज्य सरकार को कोविड-19 के मद्देनजर हरिद्वार से 'गंगा जल' लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर माँगा जवाब था कि क्यों कांवड़ यात्रा होनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर ऐसे किसी भी कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, जिससे भीड़ इकट्ठा हो। हालांकि, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि गंगा जल टैंकरों में भरकर उनतक पहुंच जाए।
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