Income tax Refund आया या नहीं। इससे जानना बहुत आसान है। एक और सवाल रहता है कि अगर रिफंड आ गया है तो क्या उस पर ब्याज मिलेगा। ज्यादातर Taxpayer को लगता है कि Refund के साथ ब्याज भी आता है। हालांकि ऐसा नहीं है। क्योंकि Income tax के नियमों के मुताबिक हर Refund पर ब्याज नहीं मिलता। खैर अब समझते हैं Refund चेक करने का फॉर्मूला।
कितना आया Refund
Income Tax विभाग ने 1 अप्रैल 2021 से 24 मई 2021 तक 25301 करोड़ रुपए का Income Tax रिफंड दिया है। ये रिफंड 15.45 लाख टैक्सपेयर्स को दिया गया। इनमें 15 लाख 397 लोगों को कुल 7494 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जबकि 44140 केस में 17807 करोड़ रुपए Refund किए गए हैं।
कैसे चेक करें अपना Refund
NSDL की वेबसाइट पर जाएं। वहां PAN और असेसमेंट ईयर भरें।
इसके बाद आपको अपने ITR के बारे में पता चल जाएगा।
या फिर इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
ई-फाइलिंग के लिए Login करें। इसके बाद व्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स को सेलेक्ट करें।
My Account पर इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दें।
इसके बाद एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर पेज खुलेगा, जिसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी।
Tax Liability कम
कर चुकाने के बाद अगर Tax Liability कम है तो आप Income Tax refund के लिए eligible हैं। यानि TDS, TCS या दूसरे तरह से Tax ज्यादा कट गया लेकिन असल में Tax कम बना है तो आपको विभाग Refund देगा। इस IT Refund को Taxpayer रिटर्न भरकर ले सकता है। Income Tax department ITR को प्रोसेस करने के बाद Income tax refund दे देगा।
Tax Refund पर ब्याज
Tax Expert और CA अरविंद दुबे के मुताबिक Tax Refund पर ब्याज तभी मिलेगा जबकि बकाया रकम जितना टैक्स बना है, उसके 10 फीसद से ज्यादा है। ITR दाखिल करने के बाद रिफंड समय पर नहीं आता। इसकी वजह रिटर्न फाइल करते वक्त पूरी जानकारी न देना हो सकती है। रिटर्न दाखिल करते समय बैंक खाते की सही संख्या, बैंक का सही IFSC कोड भरना जरूरी होता है। अगर बैंक के IFSC कोड में भी गड़बड़ है तो रिफंड नहीं आएगा।
इनकम टैक्स की नई वेबसाइट
Income tax डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट incometax.gov.in में कुछ दिक्कते हैं। हालांकि इस साइट में विभाग ने कई खास नए फीचर जोड़े हैं। मसलन Taxpayer के खर्च और कमाई का पूरा लेखा-जोखा PAN और Aadhaar नंबर डालते ही सामने आ जाएगा। यही नहीं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बैंक या LIC स्टेटमेंट भी नहीं देना होगा। शेयर मार्केट में लगे पैसे की डिटेल या वहां से मिले डिविडेंड की भी जानकारी इसमें खुद आ जाएगी।
ऑनलाइन फाइल करें ITR
incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर ‘डाउनलोड’ सेक्शन (दायीं तरफ) से IT Return भरने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें।
फिर सॉफ्टवेयर में ITR फॉर्म में अपनी इनकम, टैक्स पेमेंट, डिडक्शन वाली जानकारी भरें।
सभी डेटा भरने के बाद ‘Calculate’ पर क्लिक करें।
Tax देनदारी बनती है तो पेमेंट कर दें। फिर डिटेल सबमिट कर दें।
e-File टैब पर “इनकम टैक्स रिटर्न” लिंक पर क्लिक करें।
इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करने के लिए कुछ विकल्प आएंगे।
इसके बाद आईटीआर XML फाइल अटैच करें और सबमिट करें।
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