बंगाल सरकार के कर्मियों को सप्ताह में 3 दिन जाना होगा दफ्तर, 70 फीसद उपस्थिति जरूरी


कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। अनलॉक के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार आठ जून से सभी सरकारी दफ्तर 70 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुल जाएंगे। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से एक नोटिजस जारी किया गया है जिसमें कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन दफ्तर आने का निर्देश दिया गया है। इस नोटिस के मुताबिक एक कर्मचारी को सप्ताह में तीन दिन कार्य करना होगा। आगामी सोमवार से सभी विभागों के कार्यालय खुल जाएंगे।

स्वास्थ विभाग के निर्देशानुसार सभी सरकारी विभागों में महामारी से बचाव के लिए मौजूदा प्रावधानों का पालन करना जरूरी है। मूल रूप से शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को मास्क और आवश्यकता अनुरूप ग्लब्स पहनने होंगे।

डाक विभाग आरडी खाताधारकों से किस्त में देरी पर नहीं लेगा कोई शुल्क 

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण भारतीय डाक विभाग आवर्ती जमा (आरडी) धारकों से जून के अंत तक भुगतान करने पर देरी से अदायगी का कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं करेगा। एक अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर आवाजाही प्रभावित रहने के कारण डाक विभाग ने घोषणा की है कि आरडी खाताधारक मई की किस्त 30 जून तक जमा कर सकते हैं और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। मुख्य महाडाकपाल (पश्चिम बंगाल) सर्किल की ओर से जारी बयान के मुताबिक,'जो आरडी खाताधारक लॉकडाउन अवधि के दौरान छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अग्रिम किस्तों को जमा नहीं कर सके, वे 30 जून तक जमा कर सकते हैं। जमा करने के समय योजना के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त छूट का लाभ उठाया जा सकेगा।'


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