नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज करने की पॉलिसी में बदलाव हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने नई पॉलिसी शनिवार सुबह जारी की। नए बदलावों के तहत, हल्के केसेज में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। पेशेंट में कोई लक्षण ना दिखने और हालात सामान्य लगने पर 10 दिन में भी अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। डिस्चार्ज होने के बाद, पेशेंट को अब 14 दिन की बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। 14वें दिन टेली-कॉन्फ्रेंस के जरिए मरीज का फॉलो-अप किया जाएगा।
ADVERTISEMENT