Lockdown में किराया के लिए दबाव नहीं बनाएंगे मकान मालिक, स्कूल फीस में भी बड़ी राहत


कोरोना (CoronaVirus) संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान पटना में किराएदारों और स्कूली बच्‍चों व अभिभावकों को पटना जिला प्रशासन ने बड़ी राहत (Big Relief) दी है। जिलाधिकारी (DM) कुमार रवि ने निर्देश जारी किया है कि श्रमिकों और औद्योगिक-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों पर मकान मालिक एक माह तक किराया देने का दबाव नहीं बनाएंगे। जिला प्रशासन ने निजी स्कूल संचालकों को भी एकमुश्त तीन माह की फीस के लिए दबाव नही बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रमंडलीय आयुक्‍त ने लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल बसों या अन्य वाहनों का किराया नहीं वसूलने का भी निर्देश दिया है।

एक महीने तक किराया के लिए दबाव नहीं बनाएंगे मकान मालिक

पटना के डीएम ने निर्देश के अनुसार मकान मालिक (Landlords) श्रमिकों (Labourers) तथा औद्योगिक-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों (Employees) पर एक माह तक किराया (Rent) देने का दबाव नहीं बनाएंगे। ऐसे करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर मकान मालिक इस दौरान किरायेदार पर घर खाली करने का दबाव बनाते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि किराए की मांग लॉकडाउन के बाद मानवीय भावनाओं के आधार पर की जा सकती है।

स्‍कूल फी व स्‍कूल बस किराया में भी मिली बड़ी राहत

इसके अलावा जिला प्रशासन ने निजी स्कूल (Private School) संचालकों को निर्देश दिया है कि वे एकमुश्त तीन माह की फीस के लिए दबाव न बनाएं। फिलहाल अभिभावक एक माह की ट्यूशन फीस (Tuition Fee) ही  जमा करेंगे। बाकी फीस बाद में किस्तों में जमा करनी होगी। डीएम ने यह भी निर्देया दिया कि अगर अभिभावक किसी कारण से एक माह की ट्यूशन फीस जमा करने में असमर्थ हैं, तो उनके बच्चे के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उधर, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने भी निर्देश दिया कि स्कूली छात्र-छात्राओं से लॉकडाउन के दौरान स्कूल बस (School Bus) या अन्य वाहनों का किराया नहीं वसूला जाएगा।

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