सिख बाइक चालकों के लिए यहां हेलमेट हुआ अनिवार्य, सर्वोच्च अदालत ने दिया फैसला


आपने शायद ही कभी पगड़ी पहने हुए किसी सिख को बाइक या दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट लगाते देखा होगा। भारत ही नहीं दुनिया के कई और देशों में भी पगड़ी पहनने वाले सिखों को हेलमेट लगाने से छूट दी गई है। हालांकि, अब एक देश ने सिखों को हेलमेट पहनने में दी गई छूट खत्म कर दी है। उस देश की सर्वोच्च अदालत ने सिखों के लिए दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।

भारत में भी पगड़ी पहनने वाले सिखों को दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट लगाने से छूट प्रदान की गई है। भारत के अलावा पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम (यूके), अमेरिका (यूएस), कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में सिखों को हेलमेट पहनने से छूट मिली हुई है।

अब तक सिखों के हेलमेट न पहनने की छूट जर्मनी में भी थी। हालांकि, अब जर्मनी के लाइपजिग शहर में स्थित सर्वोच्च अदालत ने दोपहिया वाहन चलाने वाले सिखों को मिली ये छूट खत्म करने का आदेश दिया है। जर्मनी की सर्वोच्च अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चार जुलाई को आदेश दिया कि दोपहिया वाहन चलाने वाले पगड़ीधारी सिखों को भी वाहन चलाने समय हेलमेट लगाना जरूरी होगा।
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