चुनावी शपथपत्र में ममता का दावाः नहीं है घर और गाड़ी, दर्ज नहीं है एक भी केस, इतनी है बंगाल के सीएम की संपत्ति


कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। चुनावी शपथ पत्र में उन्होंने दावा किया है कि लगातार 15 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद उनकी जीवनशैली बेहद सादगीपूर्ण बनी हुई है।

बुधवार को ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास से रैली निकालकर अलीपुर के सर्वे भवन तक पदयात्रा की और वहीं जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के साथ जमा शपथपत्र में उन्होंने अपनी आय, संपत्ति, बैंक जमा, गहने और शैक्षणिक योग्यता सहित सभी विवरण प्रस्तुत किए।

शपथपत्र के अनुसार ममता बनर्जी की कुल स्थावर संपत्ति 15 लाख 37 हजार 509 रुपये 71 पैसे है। उनके पास कोई चल संपत्ति नहीं है। उनके नाम पर कोई वाहन भी दर्ज नहीं है। इसके अलावा उनके नाम पर न तो कोई कृषि भूमि है और न ही कोई गैर-कृषि भूमि। यहां तक कि उनके नाम पर कोई आवासीय घर भी नहीं है। उन्होंने किसी प्रकार का कोई ऋण भी नहीं लिया है।

दिए गए विवरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में उनकी कुल आय 23 लाख 21 हजार 570 रुपये रही। वित्त वर्ष 2023-24 में उनकी आय 20 लाख 72 हजार 740 रुपये थी। वित्त वर्ष 2021-22 में उनकी आय 38 लाख 14 हजार 410 रुपये दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में उनकी आय 15 लाख 47 हजार 845 रुपये थी।

नामांकन के समय उनके पास 75 हजार 700 रुपये नकद थे। इंडियन बैंक में उनका एक व्यक्तिगत खाता है जिसमें 12 लाख 36 हजार 209 रुपये 71 पैसे जमा हैं। चुनावी खर्च के लिए उसी बैंक में एक अलग खाते में 40 हजार रुपये रखे गए हैं। इस तरह बैंक खातों में उनकी कुल जमा राशि 12 लाख 76 हजार 209 रुपये 71 पैसे है।

वित्त वर्ष 2025-26 में उन्हें 40 हजार 600 रुपये टीडीएस रिफंड के रूप में प्राप्त हुए। गहनों के रूप में उनके पास 9 ग्राम 750 मिलीग्राम सोना है, जिसकी अनुमानित कीमत एक लाख 45 हजार रुपये बताई गई है।

शपथपत्र के अनुसार उन्होंने 1977 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की, जिसकी परीक्षा 1979 में हुई थी। इसके बाद 1982 में जोगेशचंद्र चौधुरी लॉ कॉलेज से विधि स्नातक की डिग्री हासिल की। दाखिल दस्तावेजों के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और न ही उन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है।

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