पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव केंद्रीय बलों के पहरे में होंगे, कल से होगी तैनाती


कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार रात अपने निर्देश में स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बहाली के लिए 48 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों की तैनाती करनी होगी. हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य चुनाव आयोग में हलचल तेज हो गई है.

आज आयोग इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिख सकता है. इसमें शनिवार तक अर्धसैन्य बलों की तैनाती की आग्रह किया जाएगा. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय बलों की तैनाती का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी ना कि राज्य सरकार. अमूमन ऐसा होता है कि चुनाव के समय जिस राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती होती है वहां राज्य केंद्रीय बलों का खर्च उठाता है.

आयोग के सूत्रों ने बताया है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. राज्य सरकार से भी सलाह ली जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आयोग चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जाए लेकिन हमारे फैसले का क्रियान्वयन नहीं होगा तो हाई कोर्ट खामोश नहीं बैठेगा.

कानूनी जानकारों का मानना है कि जिस तरह से राज्य में छह दिनों तक चली नामांकन की प्रक्रिया के दौरान तीन लोगों की हत्या हुई और राज्य भर में बमबारी, गोलीबारी और मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा.

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