जमीन के बदले नौकरी मामला : राबड़ी और मीसा के साथ CBI कोर्ट में लालू यादव की पेशी, मिली जमानत


लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को 'नौकरी के बदले ज़मीन' मामले में सीबीआई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है. कोर्ट ने सभी को 50-50 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दी है. लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य 14 के खिलाफ सीबीआई ने "नौकरी के बदले जमीन" मामले में आपराधिक षडयंत्र रचने और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है. 

इस मामले में आज लालू प्रसाद के परिवार की दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट में पेशी हुई. लालू यादव, रावड़ी देवी और मीसा भारती पेशी के लिए कोर्ट पहुंची. लालू  व्हीलचेयर पर सीबीआई कोर्ट पहुंचे. यह मामला लालू प्रसाद के परिवार को तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर नौकरी पाने से संबंधित है. यह मामला तब का है, जब लालू प्रसाद 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे.

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में अनियमित नियुक्तियां की गईं. इसमें आरोप लगाया गया है कि बदले में उम्मीदवारों ने सीधे या अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से राजद प्रमुख प्रसाद, तत्कालीन रेल मंत्री के परिवार के सदस्यों को प्रचलित बाजार दरों के पांचवें हिस्से तक अत्यधिक रियायती दरों पर जमीन बेच दी.

नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को तीसरी बार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की पूछताछ में शामिल नहीं हुए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चार मार्च और 11 मार्च को पेश नहीं होने पर यादव को मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया गया था. अधिकारियों ने कहा कि तेजस्वी मंगलवार को तीसरे नोटिस पर भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए.
 
सीबीआई ने हाल में यादव के पिता और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से क्रमश: दिल्ली और पटना में पूछताछ की थी. सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य 14 के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र रचने और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है और सभी आरोपियों को विशेष अदालत ने 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा है.

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