मच्छर जनित बीमारी डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कहर ढाने के बाद इस बीमारी ने कई अन्य राज्यों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली सरकार ने तो चिकनगुनिया व मलेरिया के साथ डेंगू को भी महामारी एक्ट के तहत अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है।
दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की तरफ से जारी अधिसूचना के तहत अब सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को कोरोना और टीबी की तरह ही डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया के हर मरीज की जानकारी नोडल सिविक एजेंसी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे प्रभावित इलाकों में बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे।
महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभारी को इस संबंध में सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रभारी ही सभी सिविक एजेंसियों के बीच समन्वय का काम करेंगे। सिविक एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वे मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए कहीं पानी जमा न होने दें और साफ-सफाई सुनिश्चित कराएं।
नए मकान में मच्छरों को रोकने की व्यवस्था जरूरी नए मकान में मच्छररोधी प्रणाली आवश्यक कर दी गई है। यदि किसी नए सरकारी व निजी भवन में मच्छरों को रोकने की व्यवस्था नहीं की गई है तो उसका कब्जा नहीं मिलेगा। कब्जा लेने के लिए अब संबंधित सिविक एजेंसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। कई अन्य सख्त प्रविधान किए गए हैं।
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