Bihar Panchayat Chunav: बिहार में 24 अगस्‍त से शुरू होगी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया, जान लें हर जरूरी बात

Bihar Panchayat Chunav 2021 बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखें आखिरकार तय हो गई हैं। राज्‍य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) के प्रस्‍ताव को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) की अध्‍यक्षता में सरकार के मंत्रिमंडल (Bihar Cabinet Decision) ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक राज्‍य में 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election 2021) की प्रक्रिया चलेगी। कुल 11 चरणों में मतदान कराने की योजना बनाई गई है। पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना 24 अगस्‍त को जारी कर दी जाएगी। इससे पहले हम आपको चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों जैसे चरणवार मतदान की तिथि, कुल पदों, प्रत्‍याशी बनने के लिए अनिवार्य चीजें, नामांकन शुल्‍क आदि की जानकारी यहां दे रहे हैं।

प्रत्‍याशी और प्रस्‍तावक की उम्र कम-से-कम 21 वर्ष होनी चाहिए

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर कहा है कि 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति पंचायत चुनाव में उम्‍मीदवार नहीं बन सकेगा। 21 वर्ष से कम उम्र वाले किसी प्रत्याशी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकेंगे। इसी प्रकार पंच व वार्ड के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा। आयोग ने हाल में जारी दिशानिर्देश में कहा है कि नामांकन दाखिला के समय अभ्यर्थी को खुद सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने नामांकन पत्र को दाखिल करना होगा। प्रत्याशी को नामांकन के समय शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरकर देना होगा। साथ ही नामांकन दाखिला के वक्त नामांकन शुल्क का रसीद भी दाखिल करनी होगी।

पंच और वार्ड सदस्‍य के लिए पंचायत का मतदाता होना जरूरी

आयोग के निर्देश के अनुसार पंच व वार्ड सदस्य के पद के लिए चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा। प्रखंड की किसी भी पंचायत का मतदाता उस प्रखंड के दूसरे पंचायत से भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। इसी प्रकार सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए भी संबंधित प्रखंड का मतदाता होना अनिवार्य होगा। जिला परिषद की सीटों के लिए जिले का मतदाता होना संबंधित प्रत्याशी के लिए अनिवार्य होगा।

एक व्यक्ति एक से अधिक पद के लिए लड़ सकेगा चुनाव

पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक से अधिक पद के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए आयोग ने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है, लेकिन एक से अधिक पद के लिए चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी को अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही सभी पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क भी दाखिल करना होगा।

पांच पदों के लिए प्रखंड में नामांकन

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पांच पदों के लिए संबंधित प्रखंड मुख्यालय में निर्वाची पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। जिन पदों के लिए प्रखंड में नामांकन दाखिला होगा, उनमें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य व पंच के पद शामिल हैं। इसी प्रकार जिला परिषद की सीटों के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा।

जानिए किस पद के लिए कितना होगा नामांकन शुल्क

मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य (सामान्य) - 1000

मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य (महिला, एसएसी एसटी, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार) - 500

जिला परिषद (सामान्य) - 2000

जिला परिषद (महिला, एसएसी एसटी, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार) - 1000

पंच व पंचायत सदस्य (सामान्य) - 250

पंच व पंचायत सदस्य (महिला, एसएसी एसटी, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार) - 125

इन तिथियों को होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

जानिए किस पद के लिए कितना होगा नामांकन शुल्क

मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य (सामान्य) - 1000

मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य (महिला, एसएसी एसटी, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार) - 500

जिला परिषद (सामान्य) - 2000

जिला परिषद (महिला, एसएसी एसटी, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार) - 1000

पंच व पंचायत सदस्य (सामान्य) - 250

पंच व पंचायत सदस्य (महिला, एसएसी एसटी, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार) - 125

इन तिथियों को होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव


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