PNB और BOI पर RBI ने ठोंका 6 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्‍यों लगी इतनी बड़ी पेनाल्‍टी

 


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) और पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) पर कुल 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। इनमें से एक उल्लंघन ‘धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना’ देने के नियम से संबंधित है। बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना तथा पंजाब नेशनल बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (एलएसई) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च 2019 को किया गया था। बैंक ने एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक समीक्षा की और धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट (एफएमआर) सौंपी। आरबीआई ने एक अलग बयान में कहा कि वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पंजाब नेशनल बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया।

नियमों की अनदेखी

केंद्रीय बैंक ने कहा कि जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच से पता चला कि इन मामलों में नियमों का पालन नहीं किया गया है। दोनों मामलों में सरकारी बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे। उनसे पूछा गया था कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उन पर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए। आरबीआई का कहना है कि नियामकीय अनुपालन में कमी के कारण दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है।

ICICI Bank पर जुर्माना

बता दें कि इससे पहले RBI ने ICICI Bank पर जुर्माना लगाया था। इसमें ICICI BANK पर भी नियम तोड़ने का आरोप था। RBI ने बैंक को जुर्माना लगाने से पहले नोटिस जारी किया था।


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