बिहार में ऑक्‍सीजन प्‍लांट के लिए एक हफ्ते में मिल जाएगी जमीन, 30 फीसद सब्सिडी भी देगी सरकार

कोरोना संक्रमण के बीच अच्छी खबर है कि बिहार सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी है। नई नीति में प्लांट स्थापना के क्रम में ऑक्सीजन प्लांट एवं मशीनरी पर अधिकतम 30 फीसद सब्सिडी का प्रविधान किया गया है। इसे अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट के पहले उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के समक्ष शुक्रवार को उद्योग विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल ने पॉलिसी पर प्रेजेंटेशन दिया। इधर, उद्योग मंत्री ने शुक्रवार को फतुहा के औद्योगिक क्षेत्र के बंसी एयरप्लांट और दीदारगंज के सबलपुर में पाटलिपुत्र गैस प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन आदि का मुआयना कर निदेशक को निर्देश दिए।

मंत्री बोले- ऑक्‍सीजन की नहीं होने दी जाएगी कमी

मंत्री ने बताया, नई औद्योगिक नीति में बिहार सरकार ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नई स्कीम लाई है, जिसमें बिहार में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वालों को 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। पहले राज्य में ऑक्सीजन के 11 प्लांट काम कर रहे थे, वर्तमान में 19 प्लांट चालू हैं और कुछ प्लांट जल्द चालू हो जाएंगे।

एक सप्‍ताह के अंदर जमीन मिलेगी

उन्होंने कहा, ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को सरकार एक सप्ताह के अंदर जमीन व अनुमति देगी। उन्होंने एक टीवी चैनल के चर्चित एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से मौत पर गहरी संवेदना प्रकट कर लोगों से घर में ही रहने की अपील की। इस दौरान कोरोना काल में लोगों की मुफ्त सेवा के लिए समर्पित दरियापुर स्थित लाइफलाइन ऑक्सीजन बैंक के सचिव चंदन पटेल ने ऑक्सीजन बैंक पर सिलेंडर की कमी का दबाव कम कराने के लिए उद्योग मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिस पर मंत्री ने बैंक को नए सिलेंडर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

ऑक्सीजन प्लांट व मशीनरी पर अधिकतम 30 फीसद सब्सिडी

क्रायोजेनिक ऑक्सीजन संयंत्र, तरलीकृत मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट, पीएसए, वीपीएसए एयर बेस्ड इकाइयों सहित ऑक्सीजन जेनरेटर, मौजूदा अस्पतालों द्वारा भंडारण टैंक, सिलेंडर विनिर्माण, ऑक्सीजन केंद्रित और सहायक उपकरण तथा ऑक्सीजन लॉजिस्टक इकाइयों पर 30 फीसद सब्सिडी प्लांट मशीनरी की लागत पर मिलेगी। कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 25 करोड़ रुपये तक की होगी। आवेदन के पांच माह के भीतर स्टेज-2 क्लियरेंस मिल जाएगा और उद्यमी कैपिटल सब्सिडी का लाभ हासिल कर सकेंगे। तीस सितंबर तक स्टेज-1 क्लियरेंस के लिए आवेदन करना होगा।

ये सुविधाएं भी मिलेंगी

मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लिए बनी नीति के तहत स्टांप ड्यूटी तथा लैंड कनवर्जन फीस में सौ फीसद की छूट रहेगी। कर छूट के बारे में प्रविधान किया गया है कि एसजीएसटी मद में सौ फीसद की छूट सात वर्षों तक के लिए मिलेगी। ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले कामगारों के ईपीएफ का 50 फीसद अगले पांच वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

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