कोरोना के हालात पर SC में सुनवाई जारी, टीकाकरण को लेकर केंद्र से सवाल; कहा- पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत हो


देश में कोरोना महामारी के हालात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में कोरोना वैक्सीन को कीमतों को लेकर सरकार से सवाल किया।  सुप्रीम कोर्ट ने कोविन पोर्टल से लेकर वैक्सीन की कीमतों और टीकाकरण को लेकर प्रश्‍न उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने COVID19 से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए दोहरी कीमत नीति के औचित्य के बारे में पूछा गया। SC का कहना है कि पूरे देश में टीकों के लिए एक कीमत होनी चाहिए, साथ ही CoWIN ऐप पर टीकों के अनिवार्य पंजीकरण पर केंद्र की खिंचाई की।

वैक्सीन को लेकर सरकार से सवाल

कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार से सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशों से कोरोना के टीके खरीदने के लिए कई राज्य वैश्विक निविदाएं जारी कर रहे हैं, क्या यह सरकार की नीति है? सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि 2021 के अंत तक पूरी योग्य आबादी का टीकाकरण किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फाइजर जैसी फर्मों के साथ बातचीत में केंद्र अगर सफल होता है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय-सीमा को बदल दिया जाएगा।

वैक्सीन पंजीकरण को लेकर सरकार से सवाल

कोविद टीकाकरण के लिए CoWIN ऐप पर अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को हो सकती है मुश्किलें।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा- आप डिजिटल डिवाइड का जवाब कैसे दे रहे हैं ? आप यह कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रवासी कामगारों का टीकाकरण हो सके?  इस पर  तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 45+ के लिए वॉक-इन पंजीकरण की अनुमति है, CoWIN डिजिटल पोर्टल एक फोन नंबर के साथ 4 व्यक्तियों के पंजीकरण की अनुमति देता है।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था ?

पिछली सुनवाई में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार जवाब मांगा था। बता दें, इस याचिका की शुरुआत ऑक्सीजन सप्लाय के मुद्दे से हुई थी। सरकार के प्रयासों के बाद देश में ऑक्सीजन की अब किल्लत नहीं है। सर्वोच्च अदालत के समक्ष एक अन्य मुद्दा दिल्ली से सटी सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर है। एक याचिका में मांग की गई है कि इस भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है।

नकली वैक्सीन की बिक्री के खिलाफ याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें नकली कोरोना वैक्सीन की बिक्री रोकने के लिए आपदा प्रबंधन कानून के तहत निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दाखिल इस याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एस. रविंद्र भट की पीठ सुनवाई करेगी। इससे पहले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 11 फरवरी, 2021 को विशाल तिवारी की याचिका पर यह कहते हुए सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था कि हम सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकते, हम विधायिका नहीं हैं। पीठ ने उनसे इस मामले में ठोस तथ्यों के साथ नई याचिका दाखिल करने को कहा था।


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