दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार से पूछा अब तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरों पर सरकार से नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि आपके पास कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सिलेंडर (ऑक्सीजन) का कारोबार पूरी तरह गड़बड़ है। कालाबाजारी की सूचनाएं सामने आ रही हैं। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हमने कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि वह अधिकारियों के साथ बात करेंगे और वेंकटेश्वर अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली में अपने केंद्र पर पहुंचने वाले ऑक्सीजन टैंकरों का विवरण दें, फिर कोटा तीन दिनों के लिए आवंटित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि कोटा अभी जारी नहीं हुआ है, आदेश जारी किया जाएगा। इसे इस अदालत के समक्ष रखा जाएगा। यदि अस्पतालों को कोई शिकायत है तो एक प्रावधान रखा जाएगा, एक समर्पित संख्या होगी और हम बदलाव करने के लिए तैयार होंगे।

वेंकटेश्वर अस्पताल के वकील ने कहा कि यह एक आपातकालीन स्थिति है,  ऑक्सीजन अस्पताल से खत्म होने वाली है।नोडल अधिकारी सुबह से जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह शिकायत सभी के पास आ रही है, तो इसमें कुछ सच्चाई होगी। अदालत ने कहा कि बार-बार कॉल और मैसेज का जवाब नहीं आने की शिकायतें मिल रही हैं।

कोर्ट ने कहा मुख्य सचिव से कहा कि आप जिस आदेश की बात कर रहे हैं, वह अस्पतालों के लिए है। व्यक्तियों के बारे में क्या, जो अपने सिलेंडर घर पर रिफिल करवाना चाहते हैं?। कोर्ट ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कुछ सौ रुपये में मिलते हैं वह लाखों में बेचे जा रहे हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करें।

हाई कोर्ट के समक्ष एक अन्य अस्पताल ने कहा कि रेमेडीसविर और ऑक्सीजन की कमी है। शांति मुकुंद अस्पताल के वकील ने कहा कि उनके यहां ऑक्सीजन का स्टाक शाम छह बजे तक ही है। 


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