कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन, मेडिकल ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों पर आयात शुल्क हटा दिया है। साथ ही कस्टम्स से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन उपकरणों समेत महत्वपूर्ण इंपोर्ट कंसाइनमेंट को प्राथमिकता के आधार पर क्लियरेंस दें।
वैक्सीन और ऑक्सीजन पर आयात शुल्क तीन महीने के लिए हटाया
देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयात शुल्क हटाने का फैसला लिया गया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पर 10 फीसद का आयात शुल्क और ऑक्सीजन व संबंधित उपकरणों के आयात पर लगने वाले पांच फीसद शुल्क व हेल्थ सेस को तीन महीने के लिए हटा लिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन पर पांच फीसद आयात शुल्क लगता है।
कोरोना उपचार के लिए आयातित वस्तुओं व उपकरणों को कस्टम क्लियरेंस दिया जाएगा
इस बीच, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। सीबीआइसी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि कोरोना के उपचार के लिए आयातित वस्तुओं व उपकरणों को कस्टम क्लियरेंस प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए।
पीयूष गोयल ने कहा- कोरोना उपकरण जल्द से जल्द गंतव्य तक पहुंच जाएं
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक ट्वीट में कहा कि कोरोना से लड़ने का एक कदम यह भी होगा कि इस महामारी से संबंधित संवेदनशील उपकरण जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं।
इन पर समाप्त हुआ शुल्क, अधिसूचना जारी
ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक कंटेनर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन जेनरेटर, ऑक्सीजन के उत्पादन से जु़ड़ा कोई भी उपकरण। इससे ऑक्सीजन की लागत कम रहेगी। राजस्व विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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