चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है। बता दें कि इस मामले में सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सात-सात साल की सजा सुनाई है।
लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने उक्त याचिका दाखिल की है। बताया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी याचिका में जमानत के लिए यह दलील दी है कि उन्हाेंने दुमका कोषागार मामले में 42 माह जेल में गुजरे हैं। इसी आधार पर उन्हाेंने जमानत मांगी है। लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए अपनी बीमारी को भी आधार बनाया है।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव अभी चारा घोटाला मामले में ही सजा काट रहे हैं।
वे बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं। वे अभी अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हैं। लालू प्रसाद पर दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार के दो मामले, डोरंडा कोषागार और देवघर कोषागार से अवैध निकासी का आरोप है। चारा घोटाले के देवघर मामले में लालू समेत सात दोषियों को उच्च स्तरीय साजिशकर्ता बताते हुए सीबीआइ की अदालत ने साढ़े तीन साल की सजा दी है।
इस मामले में सीबीआइ ने सात साल की सजा की मांग की है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार के दो मामले और देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल चुकी है। आज उन्हाेंने दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल की है। डोरंडा कोषागार मामला अभी सीबीआइ कोर्ट में चल रहा है।
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