हाईकोर्ट ने पूछा-कोरोना काल के बीच दुर्गा पूजा की अनुमति क्यों? भीड़ नियंत्रित करने को मुख्य व गृह सचिव से मांगी रिपोर्ट


राज्य प्रशासन दुर्गापूजा में उमड़ने वाली भीड़ को किस तरह नियंत्रित करेगा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव व गृह सचिव से रिपोर्ट जमा करने को कहा है। न्यायाधीश संजीव बंद्योपाध्याय व न्यायाधीश अरिजीत बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। राज्य प्रशासन सोमवार तक इस बाबत अदालत में रिपोर्ट जमा करेगा। 

बंगाल में दुर्गापूजा की अनुमति क्यों? 

हावड़ा के वाशिंदा अजय कुमार दे द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है अजय कुमार दे ने याचिका दायर कर कई सवाल किये हैं। उन्होंने पूछा है कि कोरोना महामारी के कारण जब इतने सारे उत्सवों को रद् कर दिया गया है तो फिर बंगाल में दुर्गापूजा की अनुमति क्यों दी गई? पूजा के आयोजन के लिए सरकारी अनुदान क्यों दिया जा रहा है? 

सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई

पूजा में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? अदालत में सरकार की तरफ से उपस्थित राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने का मामला पुलिस के अधीन है। इसपर न्यायाधीश ने राज्य के मुख्य व गृह सचिव से इसपर रिपोर्ट  तैयार कर जमा करने को कहा है।


ADVERTISEMENT


Post a Comment

Previous Post Next Post