कोलकाता: मुर्शिदाबाद जिले में हालिया साम्प्रदायिक हिंसा के मद्देनज़र कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि जिले में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की मौजूदगी अगले आदेश तक बनी रहेगी।
यह आदेश विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती बनाए रखने की मांग की थी। साथ ही, उन्होंने हिंसा से जुड़े मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने की अपील भी की थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
मुर्शिदाबाद जिले में अप्रैल माह में वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर भड़की हिंसा में दंगाई भीड़ की ओर से हिंदू समुदाय के पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 100 से अधिक घरों में सब कुछ लूटने के बाद आग लगा दी गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने केंद्रीय बलों की तैनाती की थी। अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह तैनाती अभी जारी रहेगी।
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