मेहुल चोकसी और नीरव मोदी कब तक लाए जाएंगे भारत, विदेश मंत्रालय ने दिया यह जवाब

भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भारत कब तक लाया जाएगा इस पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस हफ्ते मेहुल चोकसी पर कोई बड़ा अपडेट नहीं है। फि‍लहाल वह डोमिनिकन अधिकारियों की हिरासत में है। जहां तक भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का सवाल है तो ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने 15 अप्रैल को उसे भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश जारी किया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नीरव इस आदेश के खिलाफ अपील करना चाहता है लेकिन हिरासत में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उसको जल्द से जल्द भारत प्रत्यर्पित किया जाए।  

इस बीच डोमिनिका सरकार ने मेहुल चोकसी को अपने देश में प्रतिबंधित आप्रवासी घोषित कर दिया है। इस संदर्भ में डोमिनिका के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं गृह मामलों के मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। डोमिनिका के मंत्री रेबर्न ब्लैकमूर द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में यह भी कहा गया है कि इमीग्रेशन एंड पासपोर्ट एक्ट में उल्लिखित प्रक्रिया के मुताबिक प्रतिबंधित आप्रवासी को डोमिनिका से भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं।

यही नहीं डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने चोकसी को भारतीय नागरिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि भगोड़े के साथ क्या किया जाए, इसका फैसला अदालत करेगी लेकिन सुनवाई का इंतजार कर रहे चोकसी के अधिकारों की सरकार रक्षा करेगी। वर्तमान में चोकसी को भारत भेजे जाने के मामले में डोमिनिका की अदालत से अंतरिम राहत मिल गई है जिसने उसके हिरासत के मामले को स्थगित कर दिया है।

याद दिला दें कि चोकसी 23 मई को एंटिगुआ और बरबुडा से लापता हो गया था और कथित तौर पर 26 मई को उसे डोमिनिका में पकड़ लिया गया था। इससे पहले चोकसी डोमिनिका में स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुआ और गैरकानूनी रूप से प्रवेश के मामले में खुद को निर्दोष बताया।

चोकसी के वकील ने आरोप लगाया कि उसे एंटिगुआ और भारतीय जैसे दिख रहे पुलिकर्मियों ने अगवा किया था और जबर्दस्ती एक नौका पर बिठाकर डोमिनिका ले आए थे। बता दें कि चोकसी ने वर्ष 2017 में एंटिगुआ की नागरिकता ले ली थी और चार जनवरी, 2018 को वह भारत से भाग गया था।

गौरतलब है कि नीरव मोदी (50) ने कथित तौर पर अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13 हजार करोड़ रूपये का घोटाला किया था। वह मार्च 2019 से लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अनुमति दे दी है। दरअसल भारतीय जांच एजेंसी सीबीआइ की याचिका पर ब्रिटिश कोर्ट ने नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। इसी आदेश के बाद ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीती पटेल ने ब्रिटिश सरकार की ओर से उसे भारत भेजने की अनुमति दी है।


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