Bihar Lockdown-3 Guideline: बिहार में एक जून तक बढ़ा लॉकडाउन, CM नीतीश ने की घोषणा ...अब गाइडलाइन का इंतजार

Bihar Lockdown- 3 Guideline कोरोनावायरस संक्रमण (CoronaVirus Infection) की रफ्तार थामने के लिए बिहार में लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि एक जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस संबंध में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पहले भी संकेत दे चुके थे। इसके बाद आज शाम में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी। बैठक में लॉकडाउन के तीसरे चरण में क्‍या छूटें दी जाएंगी और कौन से प्रावधान कड़े किए जाएंगे, इसपर फैसला होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस बैठक में लॉकडाउन- 3 की गाइडलाइन (Lockdown- 3 Guideline) तय कर दी जाएगी।

मुख्‍यमंत्री ने ट्वीट कर दी लॉकडाउन बढ़ाने की जानकारी

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पांच मई 2021 से तीन सप्ताह के लिए लगाए गए लाॅकडाउन की फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। लाॅकडाउन के अच्छे प्रभाव और कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए बिहार में इसे 25 मई से आगे और एक सप्ताह के लिए अर्थात एक जून, 2021 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में आज तय होगी गाइडलाइन

सोमवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में गठित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, श्रम संसाधन के साथ ही पुलिस व अन्य विभागों के आला अधिकारी कोरोना के हालात पर विमर्श करेंगे। इस बैठक में लाकडाउन-3 की गाइडलाइन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके पहले रविवार को मुख्य सचिव ने गृह, स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात और लॉकडाउन को लेकर विचार-विमर्श किया। कई विभागों ने लॉकडाउन लागू रखने के पक्ष में राय दी। कई अधिकारियों ने पांच जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी। जिलाधिकारियों ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में अपनी राय दी। सबकी राय लेने के बाद सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई है। इसके पहले मुख्‍यमंत्री ने लॉकडाउन को एक सप्‍ताह और बढ़ाने की घोषणा कर दी है।

एक जून तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की मियाद

विदित हो कि राज्य में अप्रैल से मई के बीच कोरोनावायरस संक्रमण के मामले काफी बढ़े। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद पांच मई से लॉकडाउन लागू किया गया, जिसकी मियाद 15 मई तक थी। लॉकडाउन के बाद संक्रमण के मामलों में कमी आई। कम होते मामलों को देखते हुए दूसरी बार 13 मई को लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने पर सहमति बनी। उसके बाद 16 मई से लॉकडाउन-2 लागू किया गया। लॉकडाउन में कोरोना के नए मामलों में काफी कमी आई है। कोरोना पर पूरी तरह काबू पाने के लिए आवश्यक है कि लॉकडाउन की मियाद को कुछ दिनों के लिए और बढ़ाया जाए। इसे देखते हुए आज एक जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया।

अब लॉकडाउन की नई गाइडलाइन का इंतजार

लॉकडाउन में विस्‍तार की घोषणा के बाद अब आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद उसके नए प्रावधानों का इंतजार है। माना जा रहा है कि इसमें कुछ ढ़ील दी जाएगी तो कुछ प्रावधान कड़े भी किए जाएंगे। इसकी घोषणा भी जल्‍दी ही कर दी जाएगी। आइए डालते हैं नजर, संभावित गाइडलाइन पर।

शादी समारोह में दी जा सकती है कुछ ढ़ील

माना जा रहा है कि लॉकडाउन-3 में वर्तमान में लागू लॉकडाउन-2 के कुछ नियमों में कुछ ढ़ील दी जाएगी। अभी शादी समारोह में केचल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है, जिसे लॉकडाउन-1 की तरह 50 तक बढ़ाया जा सकता है। हां, शादी के लिए नाइट कर्फ्यू में रात 10 बजे तक की छूट के साथ डीजे पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रह सकता है। अंतिम संस्‍कार में 20 लोगों के शामिल होने के नियम को जारी रखा जा सकता है।

आधी क्षमता के साथ चलेंगे सार्वजनिक वाहन

सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को लेकर नियम में किसी बदलाव की उम्‍मीद नहीं है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वे 50 फीसदी क्षमता के साथ चलते रहेंगे, ऐसी उम्‍मीद है।

दुकानों को खाेलने के समय में बदलाव संभव

दुकानों को खाेलने के समय में कुछ बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल शहरी क्षेत्र में सब्ज़ी, मांस-मछली व अन्‍य आवश्‍यक वस्‍तुओं की दुकानें सुबह 10 तक ही खुल रहीं हैं। जबकि, ग्रामीण इलाकों में दुकानें सुबह आठ बजे से 12 बजे तक खुल रहीं हैं। दवा और दूध की दुकानें खुली रहने का प्रावधान जारी रहेगा। साथ ही ठेले पर घूम-घूम कर फल और सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन-3 में शहरी इलाकों की दुकानों के खुलने के समय में कुछ ढ़ील दी जा सकती है। संभव है कि ग्रामीण इलाकों में प्रावधान कड़े भी कर दिए जाएं।

होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं

रेस्तरां और होटल या खाने की दुकान पर बैठकर खाने की अनुमति मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है। वहां से रात नौ बजे तक ही खाना घर ले जाने की अनुमति जारी रहेगी, ऐसी उम्‍मीद है।

नाइट कर्फ्यू में दी जा सकती है कुछ ढ़ील

वर्तमान में लागू शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक के नाइट कर्फ्यू की अवधि कुछ कम की जा सकती है। संभव है कि इसे रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर दिया जाए।

अधिक मरीज मिलने पर बनेंगे कंटेनमेंट जोन

प्रशासन यह बताएगा कि किस मोहल्ले या इलाके में कितने काेरोना मरीज हैं। अधिक मामलों के रहने पर किसी खास इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।

पहले के ये गाइडलाइन भी रहेंगे लागू

- औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माण कार्य जारी रहने की उम्‍मीद है।

- ई-कॉमर्स से जुड़ी सभी गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी।

- स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी संसथान खुले रहेंगे, सभी गतिविधियां जारी रहेंगी।

- कृषि व इससे जुड़े सभी कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे।

गाइडलाइन का सख्‍ती से पालन कराएंगे डीएम-एसपी

लॉकडाउन के प्रावधानों के तहत पहले की तरह ही सभी डीएम व एसपी को कोरोनावायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का सख्‍ती से पालन कराने का निर्देश दिया जाएगा।


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