बिहार पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए आखिरी मौका, कल तक दे सकेंगे नाम जोड़ने का आवेदन

बिहार में मार्च से मई के बीच संपन्न होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के लिए सोमवार को मतदाता (How to enroll in Bihar Panchayat Chunav Voter List) बनने का आखिरी तिथि है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) ने पहली फरवरी तक आवेदन लेने की तारीख तय कर रखी है। आवेदक को नाम जुड़वाने के लिए तय आवेदन प्रपत्र 'घ' भरना है। जनवरी 2021 में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए सुबूत देना होगा। आयोग ने कहा है कि नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 'घ' के साथ जन्म तिथि और पता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसमें आठ तरह के प्रमाण पत्र में कोई एक प्रमाण देना है।

पहचान और पते के लिए दस्तावेजों की होगी जरूरत

दो पासपोर्ट तस्वीर, पहचान पत्र (जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट आदि)। पते के प्रमाण के रूप में (राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल आदि) देना होगा। ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

पहली बार पंचायत चुनाव में होगा ईवीएम का इस्‍तेमाल

बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम के इस्‍तेमाल का मार्ग प्रशस्‍त हो गया है। बिहार राज्‍य निर्वाचन आयोग के प्रस्‍ताव पर बिहार सरकार की सहमति के बाद अब चुनाव के लिए खास किस्‍म की मल्‍टी पोस्‍ट ईवीएम के खरीद शुरू करने की तैयारी है। ऐसी ईवीएम फिलहाल बिहार सरकार या बिहार राज्‍य निर्वाचन आयोग के पास नहीं है।

सभी छह पदों के लिए एक ही मशीन से मतदान

इस ईवीएम के जरिये पंचायत स्‍तरीय चुनाव के सभी छह पदों के लिए मतदाता एक ही मशीन से मतदान कर सकेगा। पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्‍य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्‍य, जिला परिषद सदस्‍य और पंच एवं सरपंच के पदों के लिए भी मतदान होता है। हर मतदाता को इन छह पदों के लिए मतदान का अवसर दिया जाता है।

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