जदयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी को जमानत


पटना: पटना उच्च न्यायालय ने रोड रेज के मामले में गया जिले में एक युवक की हत्या मामले के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां एवं अपने घर से शराब की बोतल बरामदगी मामले में गत 17 मई से जेल में बंद जदयू से निलंबित विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी को आज जमानत दे दी। गत 19 मई को गया जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) सोम सागर तथा 27 मई को जिला अदालत ने जदयू से निलंबित बिहार विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) मनोरमा देवी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

मनोरमा देवी के बेटे रॉकी की तलाश के दौरान गत 9-10 मई की रात्रि में उनके घर से छह शराब की बोतलें बरामद होने के बाद से मनोरमा फरार थीं और गत 17 मई को उनके द्वारा गया जिला के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) सोम सागर की अदालत में आत्मसमर्पण करने पर उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने मनोरमा देवी को उक्त मामले में जमानत देते हुए उनसे मामले के ट्रायल के दौरान सहयोग करने को कहा। मनोरमा देवी के वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी ने उनका पक्ष न्यायालय के समक्ष रखते हुए कहा कि वह एक कानून का पालन करने वाली महिला हैं जिन्होंने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। गिरी ने मनोरमा देवी की जमानत की याचिका को स्वीकार कर लिए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि शराब की बोतलें उनके घर से बरामद हुई न कि उनके पास से।

गत 6-7 मई की रात्रि में गया जिला के रामपुर थानांतर्गत पुलिस लाइन के समीप वाहन ओवर टेक करने को लेकर हुए विवाद में एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव ने 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आदित्य हत्या मामले के मुख्य आरोपी रॉकी यादव ने गत 10 मई को उनके पिता बिंदेश्वरी यादव के बोधगया थानांतर्गत मस्तपुरा गांव स्थित मिक्सर प्लांट परिसर से इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल (ब्रेटा कंपनी निर्मित) के साथ गिरफ्तार कर लिया था।

इससे पूर्व आदित्य हत्या मामले गत आठ मई को मनोरमा देवी के पति और राजद के बाहुबली नेता बिंदी यादव तथा उनके सरकारी अंगरक्षक राजेश कुमार को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। आदित्य हत्या मामले के एक अन्य आरोपी तथा रॉकी के सहयोगी टेनी यादव ने गत 16 मई को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
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